Chief Minister Kanya Vivah Yojana के तहत प्रदान की जाने वाली राशि क्या है?

Kanya Vivah Yojana

Bihar: Chief Minister Kanya Vivah Yojana: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बिहार के बीपीएल परिवारों की लड़कियों को शादी के समय अनुदान राशि दी जाएगी। ताकि विवाह के समय इस राशि का उपयोग परिवार की आर्थिक सहायता के लिए किया जा सके।

योजना के तहत लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं और साथ ही सही उम्र में शादी होने पर सरकार शादी के समय आर्थिक सहायता देगी, जिससे लोगों में और जागरूकता आएगी। ताकि बिहार राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि हो सके। इस योजना को लाकर राज्य सरकार ने दहेज जैसी प्रथा को रोकने का प्रयास किया है, जिससे लोगों की मानसिकता बदलने का पूरा प्रयास किया गया है।

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उदेश्य- Chief Minister Kanya Vivah Yojana

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है।

फ़ायदे- Mukhymantri Kanya Vivah Yojana

  • बिहार कन्या विवाह योजना के तहत बालिका के विवाह के समय 5 हजार की राशि दी जाएगी।
  • सरकारी योजना का लाभ केवल बिहार के नागरिकों को ही मिलेगा।
  • बाल विवाह रोकने में मददगार होगा।
  • लड़कियों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाएगा।
  • दहेज प्रथा पर रोक लगाना।

पात्रता- Bihar State Kanya Vivah Yojana

  • योजना में आवेदन करने के लिए बालिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी परिवार बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • जिस लड़के से लड़की की शादी होगी उसकी उम्र भी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन

  • सबसे पहले, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • आवेदकों को नागरिक अनुभाग में जाना होगा और खुद को पंजीकृत करने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा या यहां क्लिक करें
  • व्यक्तिगत विवरण, पता, बैंक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • सबमिट करें
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प्रक्रिया- Kanya Vivah Yojana

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के रा? काउंटर पर जमा करेंगे तथा इसकी स्वीकृति जांचोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया: विभिन्‍न संस्थाओं / सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र महिला विकास निगम को उपलब्ध कराया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला बाल संरक्षण ईकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयेगिता प्रमाण पत्र समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जायेगा।

अनुश्रवण की प्रक्रिया: जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक/जिला बाल संरक्षण ईकाई/ जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों में सभी योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन की जाती है तथा राज्य स्तर पर आयोजित मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों में महिला विकास निगम /विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा की जाती है। सभी योजनाओं के लिए समेकित एम0आइएएस0 प्रणाली के अतिरिक्त थर्ड पार्टी द्वारा समय-समय पर संघात मूल्यांकन तथा निगम के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

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आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • बीपीएल राशन कार्ड।
  • लड़की की जन्म तिथि।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता संख्या।
  • मोबाइल नंबर।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र।
  • दहेज का भुगतान न करने की स्व-सत्यापित घोषणा।

देय राशि- Chief Minister Kanya Vivah Yojana

इस योजना अन्तर्गत कन्या के विवाह के समय 5000/- रू0 का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जाता
है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है ?

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह को रोकना है।

योजना के तहत प्रदान की जाने वाली लाभार्थी राशि क्या है?

बिहार कन्या विवाह योजना के तहत बालिका के विवाह के समय 5 हजार की राशि दी जाएगी।

योजना के लिए दुल्हन की न्यूनतम आयु क्या है?

लड़की/वधू की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

योजना के लिए दूल्हा का न्यूनतम आयु क्या है?

लड़के की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।

क्या अन्य राज्य भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

लाभार्थी परिवार बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।

योजना के लिए आवेदक किस मोड से आवेदन कर सकता है?

आवेदक ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं।

FAQs- Chief Minister Kanya Vivah Yojana

Kanya Vivah Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

1. आधिकारिक साइट पर जाएं। 2. विवरण भरें। 3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। 4. सबमिट करें।

Bihar Kanya Vivah Yojana दस्तावेज़ क्या आवश्यक हैं?

1. आधार कार्ड। 2. मूल पता प्रमाण। 3. जाति प्रमाण पत्र। 4. बीपीएल राशन कार्ड। 5. लड़की की जन्म तिथि। 6. आय प्रमाण पत्र। 7. बैंक खाता संख्या। 8. मोबाइल नंबर। 9. पासपोर्ट साइज फोटो। 10. लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र। 11. दहेज का भुगतान न करने की स्व-सत्यापित घोषणा।

Kanya Vivah Yojana अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?

परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Kanya Vivah Yojana: क्या परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए ?

हां, परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।